इंदौर- दिनांक 25 जनवरी 2020- पुलिस थाना खजराना पर दिनांक 21 जनवरी 2020 को फरियादिया (राखी उम्र 16 वर्ष परिवर्तित नाम) द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कक्षा दसवीं में पढ़ाई करती है। उसके मामा के घर के सामने *राज उर्फ भूपेंद्र गोस्वामी* नाम का लड़का लांड्री का काम करता था, तब से वह उसे जानती थी। करीब डेढ़ माह पहले फरियादिया अपनी मां के घर थाना खजराना क्षेत्र में रहने आ गई। आज दिनांक दोपहर वह घर पर अकेली थी तथा घर का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक राज उर्फ भूपेंद्र गोस्वामी उसके घर के अंदर घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया तथा छेड़छाड़ करने लगा उसके द्वारा छुड़ाने की कोशिश की तो वह उसे गाली गुप्ता करने लगा जिसपर से उसके द्वारा चिल्ला चोट करने पर उसका भाई आ गया, जिसे देखकर वह भाग गया। उक्त की जानकारी उसके द्वारा फोन लगाकर उसकी मम्मी को बताई।
उक्त पर से *आरोपी राज उर्फ भूपेंद्र गोस्वामी पिता मोहन गिरी गोस्वामी उम्र 21 साल निवासी मुसाखेड़ी हाल न्याय नगर इंदौर* के विरुद्ध धारा 354,452 भादवि, 7/8 पास्को एक्ट तथा 3(2)(va),3(1)d, 3(1)(w)(i ) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
दौराने विवेचना प्रकरण में आरोपी राजू उर्फ भूपेंद्र गोस्वामी को मुखबिर सूचना पर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई तथा आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
*आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते वह मूलरूप से ग्राम डकाचया थाना भौरासा जिला देवास का रहने वाला है तथा कक्षा आठवीं तक पढ़ा लिखा होकर इंदौर में कैटरिंग का काम करता है।*
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना प्रीतम सिंह ठाकुर व टीम की सराहनीय भूमिका रही।